यूपी मुर्गी पालन लोन योजना का उद्देश्य
यूपी कुक्कुट पालन कर्ज योजना को शुरू करने के पीछे सरकार के निम्नलिखित उद्देश्य है जो निचे इस प्रकार से दिए गए हैं।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुर्गी पालन को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित करना।
- युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर बेरोजगारी दूर करना।
- किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य को पूरा करना।
- राज्य में पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंडे और मांस की उपलब्धता बढ़ाना।
- स्वयं सहायता समूहों (SHG) को लोन देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना।
यूपीएमपीएलवाई के लाभ
यूपी कुक्कुट पालन कर्ज योजना के निम्नलिखित लाभ है जो इस प्रकार से दिए गए हैं।
- लोन पर ब्याज दर सामान्य बाजार दर से कम (लगभग 4-6%)।
- एससी/एसटी और महिला उद्यमियों को अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी (2-3%)।
- लोन चुकौती की अवधि 3 से 5 वर्ष तक, जिसमें शुरुआती 6 महीने का मोराटोरियम (छूट) भी।
- पोल्ट्री प्रबंधन, बीमारी नियंत्रण और मार्केटिंग पर निशुल्क प्रशिक्षण।
- मुर्गियों और उपकरणों का बीमा, जिसमें सरकार 50% प्रीमियम भरती है।
पात्रता
UP Kukkut Palan Karj Yojana के तहत आवेदन करने के लिए आपको पहले इसकी कुछ निर्धारित की गई शर्तें को पूरा करना होगा, जो निचे दी गई है।
- लाभार्थी की आयु 18 से 60 साल की बीच होनी चाहिए।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- पोल्ट्री फार्मिंग का बुनियादी ज्ञान या प्रशिक्षण प्रमाणपत्र। नए उद्यमियों के लिए सरकार प्रशिक्षण आयोजित करती है।
- फार्म के लिए निजी या लीज पर भूमि (न्यूनतम 500 वर्ग मीटर)।
- आवेदक का क्रेडिट स्कोर 650 या अधिक होना चाहिए।
जरुरी दस्तावेज
यूपी कुक्कुट पालन कर्ज योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ जरुरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती हैं जो निचे दिए है।
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी
- राशन कार्ड
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- पैन कार्ड
- जमीन के कागजात
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- अन्य दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया
यूपी कुक्कुट पालन कर्ज योजना के तहत अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपको निचे स्टेप बाय स्टेप आवेदन प्रक्रिया दी गई हैं।
यूपी मुर्गी पालन लोन योजना(FAQS)
उत्तर – यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है जो राज्य के निवासियों को मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए सब्सिडी पर ऋण प्रदान करती है, जिससे स्वरोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
उत्तर – योजना के तहत, लाभार्थी अधिकतम 9 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर – प्राप्त ऋण का उपयोग मुर्गीपालन शेड, मुर्गियों के भोजन के लिए कमरा, और अन्य आवश्यक सुविधाओं की स्थापना के लिए किया जा सकता है।
उत्तर – आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसके पास 1 से 3 एकड़ तक स्वयं की भूमि होनी चाहिए, और बैंक में बचत खाता होना चाहिए।