अगर आप एक किसान है और आप इस योजना के तहत आवेदन करके लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आज का यह आर्टिकल आप सब के लिए बहुत ही खास होने वाला हैं। Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana
अधिक जानकारी के लिए इस पोस्ट को विस्तार से पूरा पढ़िए और इसके अंत तक जुड़े रहे, तो अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के हम जानते है की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है ?
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है ?
पीएम मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana के लिए सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्य शुरू किये है जो निचे दिए गए हैं।
- 2024-25 तक 220 लाख टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य। Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana
- इस योजना के तहतमछुवारों की आय दुगनी करना जैसे, प्रति व्यक्ति आय 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह करना।
- 55 लाख नए रोजगार अवसर पैदा करना, विशेषकर महिलाओं और युवाओं के लिए।
- मछुवारों के लिए सामाजिक आर्थिक और भौतिक सुरक्षा प्रदान करता है।
- भूमि और पानी की उचित उपयोग कर के मछली पालन के लिए बढ़ावा देना है।
PM मत्स्य संपदा योजना के लाभ
पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत निम्नलिखित लाभ हैं, जो निचे इस प्रकार से दिए गए हैं।
- मछुवारों और मछली पालन किसान के लिए व्यक्तिगत लाभार्थी के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- FPOs (फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन), सहकारी समितियाँ उपलब्ध है।
- प्राइवेट कंपनियाँ जो मत्स्य प्रोसेसिंग या निर्यात में निवेश करना चाहती हैं।
- राज्य सरकारें बंदरगाहों, लैंडिंग सेंटर, और अनुसंधान केंद्रों के विकास के लिए फंड।
- मछुआरों के लिए ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस (4 लाख रुपये तक कवर) बिमा प्रदान किया जाता है।
- इस योजना के तहत एससी एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती हैं।
पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत कौन कौन लाभ उठा सकते है
पीएम मतस्य सम्पदा योजना के तहत लाभर्थी निम्नलिखित हैं।
- मछुवारे
- मछली पालने बाले किसान
- मछली बेचने वाले किसान
- मतस्य निगम
- मतस्य संघ
- व्यापर करने वाले व्यक्ति
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलायें।
- विकलांग व्यक्ति।
- अन्य
PMMSY के लिए पात्रता
पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको पहले इसकी कुछ निर्धारित की गई शर्तें को पूरा करना होगा, जो निचे दी गई है।
- आवेदक के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- इस योजना के तहत केवल मछली पालक किसान ही आवेदन कर सकते है।
- मत्स्य पालन, प्रोसेसिंग, या संबद्ध सेक्टर में कार्यरत होना चाहिए।
- आवेदक के पास आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए।
- जैसे , आधार, बैंक खाता, मत्स्य पालन का प्रमाण (जैसे पट्टा/लाइसेंस)।
आवश्यक दस्तावेज
पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ जरुरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती हैं जो निचे दिए है।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाणपत्र
- बैंक खाता विवरण
- मत्स्य पालन लाइसेंस/पट्टा
- परियोजना रिपोर्ट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- अन्य दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको निचे स्टेप बाय स्टेप आवेदन प्रक्रिया दी गई हैं जिसको फॉलो कर के आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको इस योजना की अधिकारी वेबसाइट परजाना होगा।
- इसके बाद आपको ‘New User’ पर क्लिक करके मोबाइल नंबर और ईमेल से अकाउंट बनाएँ।
- इसके बाद ‘Scheme Application’ सेक्शन में PMMSY का विकल्प चुनें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी, दर्ज करें।
- जैसे परियोजना विवरण, और बैंक डिटेल्स डालें।
- आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक Document Upload करें।
- सबमिट करें, फॉर्म की समीक्षा करने के बाद ‘Submit’ बटन दबाएँ।
- इस प्रकार आप इस योजना के तहत आवेदन कर के लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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Conclusion
दोस्तों हम आशा करते हैं इस आर्टिकल मे दी गयी Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana के बारे में जानकारी आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी और यदि आपका फिर भी कोई इस लेख से सम्बंधित सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स मे जरुर लिखे हम आपकी मदद के लिए तैयार है। धन्यवाद
PMMSY न केवल मछुआरों की आजीविका बल्कि देश के खाद्य सुरक्षा और निर्यात को मजबूत करने का अवसर है। हालांकि, सरकार को जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान और त्वरित फंड डिस्बर्सल पर ध्यान देना होगा। यदि योजना सही ढंग से लागू होती है, तो भारत 2025 तक मत्स्य उत्पादन में चीन को पछाड़ सकता है और ‘नीली अर्थव्यवस्था’ का नया अध्याय लिख सकता है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (FAQs)
उत्तर – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन क्षेत्र का सतत और जिम्मेदार विकास करना है। इस योजना के तहत 2020-21 से 2024-25 तक 20,050 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।
उत्तर – लाभार्थियों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) या स्व-समाहित प्रस्ताव संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मत्स्य विभाग या जिला मत्स्य अधिकारी के माध्यम से जमा करने होते हैं।